ट्रेन में कुत्ते के साथ सफर करने वालों के लिए नया नियम: अब दो डॉगी के लिए दो अलग डॉग बॉक्स होंगे, जानें पूरी बुकिंग प्रक्रिया

Untitled-4

अगर आप अपने पालतू कुत्ते के साथ ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको भारतीय रेलवे के नए नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। देश में बढ़ती संख्या में लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं और घूमने या दूसरे शहर जाने के दौरान उन्हें भी साथ ले जाना पसंद करते हैं। ऐसे यात्रियों की सुविधा और जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने डॉग बॉक्स से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब एक डॉग बॉक्स में केवल एक ही कुत्ते को यात्रा की अनुमति होगी।

रेलवे के नए नियम के अनुसार यदि किसी यात्री के पास दो पालतू कुत्ते हैं, तो दोनों को एक ही डॉग बॉक्स में नहीं रखा जा सकेगा। पहले कुछ मामलों में एक बॉक्स में दो कुत्तों को ले जाने की अनुमति मिल जाती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है। इसका मतलब है कि दो कुत्तों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को दो अलग-अलग डॉग बॉक्स बुक कराने होंगे। यह नियम सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होगा।

रेलवे ने यह भी साफ किया है कि डॉग बॉक्स को किसी दूसरे यात्री के कुत्ते के साथ साझा नहीं किया जा सकता। यदि आपके दोस्त या रिश्तेदार का कुत्ता भी उसी ट्रेन से यात्रा कर रहा है, तो उसे आपके बुक किए गए डॉग बॉक्स में नहीं रखा जाएगा। हर कुत्ते के लिए अलग बुकिंग और अलग बॉक्स अनिवार्य होगा। इस बदलाव का उद्देश्य यात्रा के दौरान जानवरों की सुरक्षा, आराम और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

अगर आप अपने पालतू कुत्ते के लिए डॉग बॉक्स बुक करना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया भी पहले से तय है। इसके लिए आपको यात्रा शुरू होने से पहले रेलवे स्टेशन के लगेज या पार्सल कार्यालय जाना होगा। वहीं पर डॉग बॉक्स की बुकिंग से जुड़ी पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। बुकिंग के समय आपको अपने पालतू कुत्ते से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

बुकिंग कराने के लिए कुत्ते का हेल्थ सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड साथ ले जाना जरूरी है। रेलवे यह सुनिश्चित करता है कि यात्रा करने वाला कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ हो और उसके सभी जरूरी टीके लगे हों। दस्तावेजों की जांच के बाद रेलवे कर्मचारी कुत्ते का वजन, यात्रा की दूरी और अन्य जरूरी जानकारी के आधार पर किराया तय करते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद यात्री को एक रसीद दी जाती है, जिसे यात्रा के दौरान सुरक्षित रखना आवश्यक होता है।

रेलवे ने नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों के लिए सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया है। यदि कोई व्यक्ति बिना बुकिंग के अपने कुत्ते को ट्रेन में लेकर यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उससे तय लगेज शुल्क का छह गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री और उसके कुत्ते को अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतारा भी जा सकता है।

इसके अलावा यदि कुत्ता बीमार है या उसके पास जरूरी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं है, तो रेलवे उसे ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए यात्रा से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखना और समय पर डॉग बॉक्स की बुकिंग कराना बेहद जरूरी है।

रेलवे के इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों और पालतू जानवरों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर आप अपने डॉगी के साथ ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यात्रा से पहले डॉग बॉक्स की अलग बुकिंग, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी करना आपके लिए जरूरी होगा। इससे आपकी यात्रा भी आसान रहेगी और किसी तरह की परेशानी या जुर्माने से भी बचा जा सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed