पेपर लीक मामलों पर बड़ी कार्रवाई: दिल्ली में बना फास्ट ट्रैक कोर्ट, दोषियों पर होगी त्वरित सुनवाई

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देशभर में लगातार सामने आ रहे परीक्षा पेपर लीक के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए अब न्यायिक स्तर पर भी बड़ा कदम उठाया गया है। सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली में एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। यह अदालत केवल सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेगी, जिससे ऐसे मामलों का जल्द निपटारा हो सके और दोषियों को समय पर सजा मिल सके।

इस नई व्यवस्था के तहत विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलिगा को नवगठित फास्ट ट्रैक कोर्ट का दायित्व सौंपा गया है। वह राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्पेशल जज (पीसी एक्ट) (सीबीआई)-25 के रूप में कार्यभार संभालेंगी। यह अदालत प्रशासनिक रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-स्पेशल जज (पीसी एक्ट) (सीबीआई) के नियंत्रण में कार्य करेगी। साथ ही यह भी तय किया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत पहले से लंबित सभी मामलों और उनसे जुड़े मामलों को इस विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि उनकी सुनवाई एक ही मंच पर तेज गति से हो सके।

यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर असर डाला है। ऐसे मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण कार्रवाई में देरी होती रही है। नई फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से उम्मीद की जा रही है कि मामलों का जल्द निपटारा होगा और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

इससे कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पेपर लीक मामलों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रणाली के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में शीघ्र सुनवाई तथा त्वरित सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखा जा सके।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति प्रश्नपत्र लीक करने, परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी फैलाने या अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम पांच वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यह कानून राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होता है।

विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, बल्कि भविष्य में पेपर लीक जैसे अपराधों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार और न्यायपालिका की इस संयुक्त पहल का उद्देश्य छात्रों का विश्वास मजबूत करना, परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखना और मेहनत के आधार पर अवसर सुनिश्चित करना है।

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