निर्वाचन आयोग ने एआई से बनी फर्जी सामग्री पर लगाम कसने के लिए जारी किए सख्त निर्देश

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गामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने चुनाव प्रचार में एआई (Artificial Intelligence) से बनाई गई फर्जी या संशोधित सामग्री पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि चुनावी प्रचार में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी एआई-निर्मित (AI-generated) या डिजिटल रूप से बदली गई छवि, ऑडियो या वीडियो सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा।

इस लेबल में यह साफ लिखा होना चाहिए — “AI-Generated”, “Digitally Enhanced” या “Synthetic Content”, ताकि मतदाताओं को पता चल सके कि यह सामग्री वास्तविक नहीं है बल्कि तकनीकी रूप से बनाई या संपादित की गई है।

आयोग के निर्देशों की प्रमुख बातें

लेबल सामग्री के दृश्य भाग में स्पष्ट और पढ़ने योग्य रूप में लगाया जाए।

ऑडियो या वीडियो के पहले कुछ सेकंड में भी यह सूचना दी जाए कि सामग्री एआई-निर्मित है।

राजनीतिक दलों को ऐसी सामग्री तैयार करने या साझा करने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम व स्रोत दर्ज करना होगा।

यदि किसी पार्टी के आधिकारिक चैनल पर बिना लेबल वाली एआई सामग्री पाई जाती है, तो उसे 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

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