बिहार में विधायकों के भत्ते बढ़े, टेलीफोन भत्ता अब 8,300 रुपये मासिक; राज्यपाल ने 11 महत्वपूर्ण बिलों को दी मंजूरी

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बिहार विधानसभा में गुरुवार (04 दिसंबर 2025) को संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) नियम, 2025 की एक प्रति सदन में पेश की। इसी के साथ राज्य में विधायकों (MLA) और विधान पार्षदों (MLC) के भत्तों की नई व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू हो गई है।

हर महीने मिलेगा 8,300 रुपये टेलीफोन भत्ता
नई व्यवस्था के तहत अब बिहार के सभी विधायकों और एमएलसी को हर महीने 8,300 रुपये का टेलीफोन भत्ता मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का वाउचर या बिल जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विधायक चाहे एक फोन कनेक्शन रखें या दस, सभी के खर्च इसी निश्चित मासिक राशि के अंदर कवर होंगे।

सरकार ने इसे बिहार के विधायी कामकाज को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है।

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