बिहार चुनाव 2025: मतदान के दिन मिलेगी पेड लीव, उल्लंघन करने वालों पर EC की सख्त चेतावनी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग (EC) ने बड़ा निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को “पेड लीव” यानी सवेतन अवकाश देना अनिवार्य होगा। कोई भी संस्था, चाहे सरकारी हो या निजी, इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती।
चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए मतदान के दिन अगर किसी कर्मचारी को छुट्टी देने से मना किया जाता है या वेतन काटा जाता है, तो संबंधित संस्था या नियोक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
EC ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी भी संगठन या कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। आयोग ने जिला प्रशासन को भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले।
बिहार में इस बार मतदान कई चरणों में होना है, और हर चरण के मतदान वाले क्षेत्र में उसी दिन मतदान अवकाश लागू रहेगा।
चुनाव आयोग का संदेश: “हर वोट की अहमियत है — मतदान करें, लोकतंत्र को मज़बूत बनाएं।”
